जयपुर

पंजीकृत (Registered) वाहन (Vehicles) ही अब राजस्थान (Rajasthan) में कर पाएंगे खनिजों (Minerals) का परिवहन


खान विभाग में पंजीयन अनिवार्य कराने की तैयारी, खनिजों के अवैध परिवहन पर लगेगी लगाम

राजस्थान (Rajasthan) सरकार अब खनिजों (Minerals) के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए कारगर कदम उठाने जा रही है। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि खनिज बजरी सहित खनिजोंं के परिवहन करने वाले वाहनों (Vehicles) का विभाग में पंजीयन (Registration) कराना अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

डॉ. अग्रवाल शुक्रवार को सचिवालय में माइंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के साथ ही अवैध खनिज परिवहन को रोकना भी बड़ी चुनौती है और इसके लिए खनिजोंं के परिवहन करने वाले वाहनों का विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी किया जाएगा। राज्य सरकार के इस कदम से जहां अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगेगी वहीं सरकार को होने वाली राजस्व हानि भी रुकेगी।

अग्रवाल ने विभागीय मेन्यूअल को शीघ्र ही अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशों, सीएमआईएस प्रकरणों, लंबित विधानसभा प्रश्नों आदि की तय समयसीमा में निस्तारण के निर्देश दिए।

अवैध खनिज परिवहन करते दस वाहन जब्त
एसएमई जयपुर सतर्कता केसी गोयल ने बताया कि बजरी और मेसेनरी स्टोन का अवैध परिवहन करते दस वाहनों को जब्त किया गया है। नीम का थाना में 3, सीकर में 2, जयपुर और अलवर में एक-एक और एसएमई विजिलेंस में 3 वाहन जब्त कर संबंधित थानों कों सुपुर्द किए गए हैं।

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