जयपुर

धोखाधड़ी के शिकार लोगों के परिवाद दायर करें

स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा धोखाधड़ी का मामला

जयपुर। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा है कि स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने की स्थिति में शिकायतकर्ता के परिवाद को उप रजिस्ट्रार 15 सितंबर तक जिला सैशन और जिला न्यायाधीश कोर्ट में इस्तगासा दायर करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए। उप रजिस्ट्रार जिले से संबंधित सभी शिकायतों पर कार्रवाई करें।

अग्रवाल मंगलवार को अपेक्स बैंक स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से जिलों में पदस्थापित अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस्तगासा दायर होने के बाद परिवादियों की ओर से सरकारी वकील पैरवी करेंगे। इस संबंध में विधि विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने निर्देश दिए कि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट, 2019 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अग्रवाल ने कहा कि यदि कोई स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिस सोसायटी अवसायाधीन है तो भी तत्कालीन जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ इस्तगासा दायर कर एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाए।

निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले सोसायटी के संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। महत्वपूर्ण विषय पर शिथिलता बर्दाष्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के अवसायकों को निर्देश दिए कि एक्ट के तहत कार्रवाई करें।

अग्रवाल ने कहा कि जिलों में धारा 55 के तहत प्रकरणों की जांच समय पर पूरी करें और शीघ्र ही एक टूल विकसित किए जाएगा, जिसमें राज्यभर में इस धारा के तहत हो रही जांच प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके। कई सहकारी समितियों का ऑडिट लंबित है। समितियों का ऑडिट समय पर हो, इसके लिए अतिरिक्त खंडीय रजिस्ट्रार जिलेवार नियमित मॉनिटरिंग करें।

Related posts

जयपुर डेयरी (Jaipur Dairy) ने लगाया महंगाई(inflation) में तड़का, दूध (milk) और छाछ (butter milk) की दरें 2 रुपए बढ़ाई

admin

नगर निगम में दो कर्मचारी यूनियनों के लिए सरगर्मियां तेज

admin

अगले हफ्ते आईपीओ से गुलजार रहेगा बाजार, खुलने वाले हैं इन कंपनियों के इश्यू

Clearnews