प्रशासन

राजस्थान के पूर्व शाही परिवारों के ट्रस्ट विवाद में बीकानेर विधायक को झटका

जयपुर। उदयपुर में देवस्थान विभाग के आयुक्त ने बीकानेर (ईस्ट) से तीन बार की बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी के खिलाफ और बीकानेर के अंतिम नामधारी महाराजा दिवंगत डॉ. करनी सिंह द्वारा स्थापित चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रबंधन के विवाद में राजयश्री कुमारी और अन्य ट्रस्टीज के पक्ष में फैसला सुनाया है।
सिद्धि कुमारी पर अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने और बीकानेर में देवस्थान अधिकारियों के साथ मिलकर ट्रस्टों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आरोप था। आरोप है कि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के एक आदेश के तहत, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम और ट्रस्ट डीड का उल्लंघन करते हुए, राजयश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी, हनुमंत सिंह और एक अन्य व्यक्ति को ट्रस्टीशिप से हटा दिया गया था। देवस्थान विभाग के नए आदेश के तहत, इन सभी को ट्रस्टी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।
राजयश्री कुमारी ने कहा कि उनकी मां, सुशीला कुमारी के 10 मार्च 2023 को निधन के बाद, सिद्धि कुमारी ने खुद को ट्रस्टों की अध्यक्ष घोषित कर दिया और खुद को स्वाभाविक उत्तराधिकारी बताया।
सिद्धि कुमारी कई ट्रस्टों की अध्यक्ष रही हैं, जिनमें महाराजा राय सिंहजी ट्रस्ट (1961 में स्थापित, जो जूनागढ़ किले का प्रबंधन करता है), महाराजा गंगा सिंहजी ट्रस्ट (1972 में स्थापित, जो लालगढ़ पैलेस का प्रबंधन करता है), करनी सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट, करनी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट, और महारानी सुशीला कुमारी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट शामिल हैं।
हालांकि आदेश राजयश्री कुमारी के पक्ष में था, उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धि कुमारी ने जूनागढ़ और लालगढ़ में बाउंसर तैनात कर दिए ताकि उन्हें प्रवेश करने से रोका जा सके। इस मामले पर विधायक से संपर्क नहीं हो पाया।

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