ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आगामी अप्रेल से अगस्त माह की स्वीकृति जारी
जयपुर। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गर्मियों के सीजन में विशेष आवश्यकता वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से जल परिवहन व्यवस्था पर 11580.59 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी।
जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) द्वारा अप्रेल 2022 से अगस्त 2022 की अवधि में जल परिवहन के लिए राज्य मद से ग्रामीण क्षेत्रों में 8669.30 लाख रुपये तथा शहरी इलाकों में 2911.29 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके अलावा दस जिलों चुरू, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर एवं डूंगरपुर के अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता मद के तहत जिला कलक्टर्स द्वारा जल परिवहन की व्यवस्था कराई जाएगी।
डॉ. जोशी ने विभागीय अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया, मानदंडों एवं गाइडलाइन का पूर्ण पालन करते हुए सभी जिलों में लोगों की अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार जल परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिन्हित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति में पारदर्शिता के साथ-साथ गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान देते हुए नॉर्म्स के अनुरूप स्रोत से पेयजल नमूनों के संग्रहण एवं उनकी नियमित जांच सहित अन्य सभी आवश्यक उपाय करने के भी निर्देश दिए।
पीएचईडी के अधिकारियों को टैंकर्स से जल परिवहन की व्यवस्था के लिए तीन कूपन सिस्टम की पालना के साथ ही जीपीएस एवं ओटीपी सिस्टम से भी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को जल परिवहन व्यवस्था के बारे में राज्य मुख्यालय को प्रति सप्ताह रिपोर्ट भेजनी होगी।
जिला कमेटी की अनुशंषा पर होगा जल परिवहन
सभी जिलों में जल परिवहन की व्यवस्था सम्बंधित जिला कलक्टर्स की अनुशंषा के आधार पर की जाएगी। जिलों में जल परिवहन शुल्क का निर्धारण जिला कलक्टर्स की अध्यक्षता या उनके प्रतिनिधि (जो अतिरिक्त जिला कलक्टर से नीचे के स्तर का नहीं हो) की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। इस कमेटी में जिले में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता या उसके प्रतिनिधि (जो अधिशाषी अभियंता से नीचे के स्तर का नहीं हो), कोषाधिकारी एवं जिला कलेक्ट्रेट के लेखा सेवा के अधिकारी शामिल रहेंगे। इस कमेटी को जल परिवहन के लिए दरों के निर्धारण के सम्बंध में सभी अधिकार प्राप्त होंगे। जिलों मे सभी उपखण्डों पर एसडीएम की अध्यक्षता में सम्बंधित क्षेत्र में जल परिवहन के लिए स्थान तथा कितनी मात्रा में जलापूर्ति की जानी है, यह तय करने के लिए समितियों का गठन होगा। इनमें जलदाय विभाग के सहायक अभियंता इसके सदस्य सचिव होंगे। कमेटी में सम्बंधित क्षेत्र के विकास अधिकारी और तहसीलदार भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।