जयपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश में मल्टीप्लेक्सों का निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर जिले में विधिक माप विज्ञान अधिकारियों ने 14 मल्टीप्लैक्स के औचक निरीक्षण किए। एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने और अन्य नियमों की अवहेलना पर कुल 12 प्रकरण दर्ज किए गए, जिन पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
जैन ने बताया कि मल्टीप्लेक्स में अधिकतर एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। साथ ही पैकेज्ड वस्तुओं पर भी नियमानुसार जानकारी अंकित नहीं होती। ऎसे में उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लेक्स संचालकों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत पैकेज्ड वस्तुओं के नियम, वहेइंग इंस्ट्रूमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बाट और माप के सत्यापन प्रमाण पत्रों के उचित प्रदर्शन जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गईं।
जैन ने बताया कि उपभोक्ता अपनी किसी भी प्रकार की शिकायत विभाग के कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0141-2209745 पर दर्ज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 18001806030 एवं ईमेल आईडी stateconsumerhelpline.raj@gmail.com पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।