खाद्य पदार्थों के साथ डिब्बा तोलने और विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर 30 प्रकरण दर्ज कर 50 हजार रुपए वसूले
जयपुर। बरसाती मेंढ़क जिस तरह बारिश के मौसम में ही दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रदेश में उपभोक्ता मामला विभाग भी सिर्फ दीपावली के मौसम में ही नजर आता है। बाजारों में लूट मची हुई है और उपभोक्तओं को नए-नए तरीकों से लूटा जाता है, लेकिन उपभोक्ता मामला विभाग सिर्फ दीपावली पर ही सड़क पर उतरता है और थोड़ी बहुत कार्रवाई कर फिर गायब हो जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यह विभाग वर्षभर क्या शीतनिंद्रा में चला जाता है क्या?
उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से दीपावली के त्योहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तोलने और बांटों-मापों का सत्यापन-मुद्रांकन तथा पैकेज नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 प्रकरण दर्ज कर शमन स्वरूप 50 हजार रुपए की राशि राजकोष में जमा कराई गई।
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में विधिक माप विज्ञान अधिकारी बाजार में निरंतर पेट्रोलिंग कर कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में सभी विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 व विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएंं) नियम 2011 के तहत 3 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक बाजार में निरंतर पेट्रोलिंग कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि पहले दिन 28 अक्टूबर को राज्यभर में 125 निरीक्षण किए गए जिसके तहत पाई गई अनियमितताओं के तहत 30 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 24 प्रकरणों पर शमन स्वरूप 50 हजार रुपए की राशि राजकोष में जमा कराई गई। शेष 6 प्रकरणों पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की प्रतिदिन सूचना मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवगत कराने और जांच कार्रवाई में संबंधित क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।