अदालतदिल्ली

पासपोर्ट मामलाः राहुल गांधी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, तीन साल के लिए ‘सामान्य पासपोर्ट’ की अनुमति

निलंबित सांसद और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें अगले तीन साल के लिए NOC देते हुए कोर्ट ने नया पासपोर्ट बनाने की इजाजत दे दी है। दो साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। इसके बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और साथ ही साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन दिया था।
कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन साल के लिए “साधारण पासपोर्ट” जारी करने के लिए दे दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ‘सामान्य पासपोर्ट’ हासिल करने के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पाने के उद्देश्य से दाखिल की गई याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन साल के लिए “साधारण पासपोर्ट” जारी करने के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया।
कोर्ट ने कहा, “मैं आंशिक रूप से आपके आवेदन की अनुमति दे रहा हूं।” जज ने गांधी के वकील से कहा, ’10 साल के लिए नहीं, बल्कि तीन साल के लिए।’ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने मामले में शुक्रवार सुबह जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
बता दें कि राहुल गांधी को एनओसी दिए जाने के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध जताया था। जिरह के दौरान बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी बेल पर हैं। पासपोर्ट केवल एक साल के लिए जारी किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में भी आरोपी हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं।

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