जयपुर। राज्य सरकार द्वारा जैसलमेर जिले के रामदेवरा तीर्थ के वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
राज्य सरकार के निर्णय अनुसार मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर में यह छूट मेला अवधि 29 अगस्त, 2022 से 10 सितंबर, 2022 (कुल 13 दिन) तक रहेगी। उल्लेखनीय है कि मेले में आने वाले यात्री वाहनों से 10 दिवस की अवधि के लिए देय कर लगभग 17 हजार रूपए प्रति वाहन होता है। अब गहलोत की स्वीकृति के बाद यात्री वाहन संचालकों से मात्र 6 हजार 500 रुपए ही लिए जाएंगे।
गौरतलब है कि रामदेवरा वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से लगभग 1 हजार 500 वाहनों में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन्हें राहत देने के लिए वाहन एवं पथ करों में छूट के निर्णय से राज्य सरकार लगभग 1.67 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2018 और 2019 में भी राजस्थान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अन्तर्गत जारी परमिट पर आने वाले वाहनों पर देय कर का परिहार किया गया था। वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण यह छूट नहीं दी गई थी।