जयपुर

राजस्थान में आवासन मण्डल की चार मंजिल से अधिक ऊंची इमारतों के फ्लैट्स परस्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट

चार मंजिल तक की इमारतों में निर्मित फ्लैट्स तथा स्वतंत्र आवासों की रजिस्ट्री पर सीनियर सिटीजन्स को एक प्रतिशत की छूट

जयपुर। राजस्थान में आवासन मण्डल के बहुमंजिला फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराना अब सस्ता हो गया है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आवासन मंडल की चार मंजिल से अधिक ऊंची बहुमंजिला इमारतों में निर्मित फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराना आमजन के लिये अब पहले की अपेक्षा सस्ता हो गया है। ऐसी बहुमंजिला इमारतों में निर्मित फ्लैट्स जिनकी कीमत 50 लाख रूपए से कम है की रजिस्ट्री में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर अब 4 प्रतिशत कर दी गई है।

आवासन आयुक्त ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा 2 अगस्त को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग ने मण्डल द्वारा निर्मित 4 मंजिल तक की इमारतों में निर्मित फ्लैट्स एवं स्वतंत्र आवासों के मामलों में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन्स) के लिए स्टाम्प ड्यूटी में अलग से रियायत दी है। सीनियर सिटीजन्स से इनकी रजिस्ट्री के लिये स्टाम्प ड्यूटी अब 6 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत ही ली जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों से इन पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी एक प्रतिशत के स्थान पर आधा प्रतिशत ही लिया जाएगा।

अरोडा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस छूट से ई-बिड सबमिशन के माध्यम से मण्डल द्वारा वतज़्मान में बेचे जा रहे अधिशेष आवासों एवं फ्लैट्स का पंजीयन कराना पहले की अपेक्षा अधिक सस्ता हो गया है।

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