जयपुर

अग्निपथ योजना के विरोध के चलते जयपुर में धारा 144 लागू, 18 अगस्त तक रहेगी जारी

जयपुर। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा ने 19 जून शाम 6 बजे से 18 अगस्त की मध्य रात्रि तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि अग्निपथ योजना के विरोध में विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसे देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया हैै।

आदेश में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द को भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। शहर में रैली, जुलूस, प्रदर्शन करने और कानून व्यवस्था को बिगड़ने की संभावना को देखते हुए धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें।

लांबा ने बताया कि शहर में कानून व्यवस्था न बिगड़े इसे देखते हुए सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर पैनी नजर रखी जा रही है। ऐसे असामाजिक तत्व जो पूर्व में इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसे अकाउंट जो लोगों को भड़काने वाली पोस्ट डालते हैं, उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई भी की गई है।

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सोशल मीडिया सेल को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश सभी थाना अधिकारियों को दिए गए हैं।

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