अहमदाबाद

गुजरात उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले सजा स्थगित करने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज की..!

गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई और मानहानि मामले में मिली सजा को स्थगित करने से साफ शब्दों में मना कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि कांग्रेस नेता के विरुद्ध 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके अलावा निचली अदालत के फैसले में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है।
उच्च न्यायालय ने आज सुनाये गये फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही था। इस निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसीलिए राहुल गांधी की मानहानि केस में सजा स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया जाता है। इस तरह गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभाव के चलते राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब उनके पास एक ही रास्ता शेष है कि वे उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करें।
अदालत ने गांधी से अपने फैसले में कहा कि आपके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं। इस मौजूदा मामले के बाद भी आपके विरुद्ध कई मामले हैं। एक ऐसा ही मामला वीर सावरकर के पोते ने दाखिल किया है। ऐसे में आपकी सजा कोई अन्याय वाली बात नहीं है। आपकी सजा बिल्कुल सही है और हम निचली अदालत के आदेश में कोई दखल नहीं देते हैं। आपकी याचिका खारिज की जाती है

Related posts

राजस्थान में 16-17 जून को बिपरजॉय: तेज रफ्तार हवा-बारिश करेगी परेशान

Clearnews

जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान अहमदाबाद और झारखण्ड में दुर्घटनाएं, दो की मौत और दो दर्जन घायल

Clearnews

शुरू हो चुकी है फाइनल भिड़ंत ,चंद घंटों पहले इस सीईओ ने भारत की जीत पर 100 करोड़ रुपये बांटने का वादा

Clearnews