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जयपुरः पेट्रोल एवं डीजल पम्प अनुज्ञप्तिधारियों को सुरक्षित रखना होगा स्टॉक, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किये निर्देश

आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जयपुर जिले की राजस्व सीमा में स्थित प्रत्येक पेट्रोल एवं डीजल पम्प अनुज्ञप्तिधारी अपने पास न्यूनतम 1000 लीटर पेट्रोल, 2000 लीटर डीजल तथा 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि निर्वाचन के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के सुचारू संचालन हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विधानसभा चुनाव 2023 कार्य में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करवाया गया है।
उन्होंने बताया कि यह आदेश केवल चार पहिया वाहनों पर ही लागू होंगे। पेट्रोल पम्प डीजल अनुज्ञप्तिधारी विधानसभा चुनाव 2023 कार्य में लगे वाहनों को पेट्रोल डीजल ऑयल की उपलब्धता निरन्तर बनाये रखने की दृष्टि से दिनांक 04 दिसंबर 2023 को रात्रि 12.00 बजे तक फिलिंग स्टेशन अनवरत खुले रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (यातायात) जयपुर द्वारा जारी कूपन के आधार पर सूची में अंकित पेट्रोल पम्पों द्वारा वाहनों को पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। इन तिथियों के पश्चात कूपन्स के आधार पर दिये गये इंधन का भुगतान नहीं किया जावेगा ।
जयपुर जिले में स्थित समस्त पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्तिधारी आदेश के तहत जारी अनुज्ञापत्र की शर्त के प्रावधानों के तहत प्रत्येक क्रेता को आवश्यक रूप से केश मीमो जारी करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा जारी परमिटों पर ही कर सकेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में पेट्रोल एवं डीजल पम्प सूखा नहीं रहे।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारियों निर्देशित किये गया है कि ऐसे क्रेताओं को जो अपने लेखे संधारित करते हैं एवं पेट्रोल डीजल इत्यादि लेते हो तो उनका हिसाब अलग से रखेंगे। प्रत्येक केश मीमो में क्रेताओ के नाम एवं पते के साथ साथ वाहन का पंजीयन नम्बर भी अंकित करेंगे।

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