जयपुरप्रशासन

जयपुर में गंदगी फैलाने पर 50,000 तक जुर्माना लगेगा

जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने शनिवार को सार्वजनिक सूचना जारी कर शहर में कचरा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले जयपुर हेरिटेज नगर निगम सफाई को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। निगम ने गंदगी और कचरे को कम करने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसके तहत खुले में थूकने, नहाने और पेशाब करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, पालतू जानवरों के पेशाब, शौच करने और सार्वजनिक स्थान पर गोबर डालने पर 200 से 5000 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा।
इसके साथ ही अब प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को भी खुद के स्तर पर कचरे का निष्पादन (ठीक तरह से हटाना) करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने शनिवार को सार्वजनिक सूचना जारी कर शहर में कचरा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अब गली में कचरा फैलाने से लेकर दुकानों के बाहर कचरा डालने, घर में कचरा इकट्ठा नहीं करने, कचरा जलाने, पालतू जानवरों के खुले में पेशाब करने, मांस मछली पकाने पर भी जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान किया गया है।
नियमों का पालन नहीं कर रहे लोग
जयपुर नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त अभिषेक सुराणा ने बताया- जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी नगर निगम का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं, जो आज भी शहर को गंदा कर रहे हैं और स्वच्छता नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ अब नगर निगम सख्ती दिखाते हुए जुर्माना वसूल कर कानूनी कार्रवाई करेगा। सुराणा ने कहा कि यह नियम नगर निगम में पिछले कई सालों से लागू है, जिन्हें अब सख्ती के साथ लागू कर जयपुर को जगमग और स्वच्छ सुंदर बनाने का काम किया जाएगा।

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