दिल्लीराजनीति

राहुल गांधी पर भाजपा नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में टली सुनवाई, 21 सितंबर अगली तारीख

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर कोर्ट में चल रहे मानहानि के मुकदमे की सुनवाई होनी आज निर्धारित की गयी थी, किन्तु वादी के अधिवक्ता की व्यस्तता के चलते सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने न्यायालय से अधिक समय की मांग की है, और कोर्ट ने 21 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। यह मामला सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। पिछली सुनवाई पांच सितंबर को हुई थी, जिसमें वादी को अधिवक्ता के माध्यम से साक्ष्य पेश करने के निर्देश दिए गए थे। आज की सुनवाई नहीं हो पाई, और अब अगली सुनवाई 21 सितंबर को निर्धारित है।
अमित शाह पर टिप्पणी का मामला
राहुल गांधी ने 26 जुलाई को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया, जो कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान की घटना से संबंधित है। उस समय, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके चलते अगस्त 2018 में भाजपा नेता और पूर्व सहकारी समिति अध्यक्ष विजय मिश्रा ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 20 फरवरी 2024 को, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, राहुल गांधी ने कोर्ट में समर्पण किया और उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत मिली। 12 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी थी, परंतु एमपी एमएलए कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई स्थगित हो गई थी।
भाजपा नेता ने दर्ज कराया है मुकदमा
मानहानि मामले में सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में अब तक फैसला नहीं आ सका है। विजय के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि परिवाद में आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। उनका यह बयान जस्टिस लोया की मृत्यु से संबंधित था। जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को क्लीन चिट दे दी है।

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