नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने राजस्थान की नोखा नगर पालिका की संपत्ति, बीकानेर हाउस, को कुर्क करने का निर्देश दिया है। यह फैसला नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए समझौते का पालन न करने के कारण लिया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
नोखा नगर पालिका पर एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश 21 जनवरी 2020 को दिया गया था। लेकिन, तीन साल बीतने के बावजूद, नगर पालिका ने यह भुगतान नहीं किया। अदालत ने अब इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नगर पालिका की दिल्ली स्थित संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश दिए हैं।
अगली सुनवाई पर निर्देश
अदालत ने नगर पालिका के प्रतिनिधि को 29 नवंबर को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह निर्देश संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया और मामले के अन्य पहलुओं पर विचार के लिए दिया गया है।
हिमाचल भवन का भी सामना करना पड़ा था कुर्की आदेश
नोखा नगर पालिका का मामला अपने आप में पहला नहीं है। इससे पहले, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश दिए थे। इस फैसले में सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम अदा न करने पर हिमाचल भवन की संपत्ति अटैच करने
के आदेश पारित किए। इसके साथ ही कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम 7 फीसदी ब्याज समेत याचिका दायर होने की तारीख से देने को कहा है। अदालत ने प्रधान सचिव ऊर्जा को 15 दिन में जांच कर पता लगाने को कहा है कि किन दोषी अधिकारियों की चूक के कारण राशि जमा नहीं की गई। ब्याज की राशि दोषी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से वसूल करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।