अदालत

जयपुर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट पर राजस्थान सरकार और केंद्र को कोर्ट का नोटिस

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में हुए एलपीजी टैंकर दुर्घटना-धमाके का संज्ञान लेते हुए जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार धंध की एकलपीठ ने दोनों सरकारों को निर्देश दिया कि दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों और घायलों को उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी 2025 की तारीख तय की गई है।
जयपुर-अजमेर हाईवे पर एक एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिसने पूरे क्षेत्र को आग की लपटों में घेर लिया। इस घटना में कम से कम 37 वाहन जलकर खाक हो गए। धमाके में 14 लोगों की मौत हुई और 30 लोग गंभीर स्थिति में हैं।
कोर्ट ने कहा कि उसने इस मुद्दे पर स्वप्रेरणा (सुओ मोटो) से संज्ञान लिया है ताकि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे अग्निकांडों को रोकने के समाधान ढूंढे जा सकें।
गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने राजस्थान के मुख्य सचिव को इस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट 20 जनवरी तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस दुर्घटना की सभी पहलुओं की गहन जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें सड़क निर्माण की विस्तृत जांच भी शामिल है, यदि यह लागू हो।
राजस्थान सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये और घायलों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने भी मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

Related posts

आयकर विभाग बोला कांग्रेस को दिए गये टैक्स नोटिस पर फिलहाल लोकसभा चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं

Clearnews

सर्वोच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर ने चल रहे सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया..!

Clearnews

सीएम अशोक गहलोत को मानहानि मामले में झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका

Clearnews