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राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2024) : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 27, 28 फरवरी को तीन पारियों में होगा परीक्षा का आयोजन, 27 फरवरी को पहली पारी में लेवल प्रथम एवं दूसरी पारी में लेवल द्वितीय की होगी परीक्षा

जयपुर। गुरुवार, 27 फरवरी एवं शुक्रवार, 28 फरवरी, 2025 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2024) का आयोजन किया जाएगा। 27 फरवरी को प्रथम पारी में प्रातः 10 बजे से लेवल-1 एवं अपरान्ह 3.00 बजे लेवल-2 तथा 28 फरवरी को प्रातः 10.00 बजे से लेवल-2 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा समय से दो घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्रों पर फ्रिस्किंग एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति के लिए रिपोर्टिंग की जानी है एवं परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घण्टा पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बन्द कर दिया जायेगा। 28 फरवरी से खाटू श्याम जी का मेला भी प्रारम्भ होगा। अतः सभी परीक्षार्थीयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर समय से पहुंचने की सुनिश्चितता का विशेष ध्यान रखें।
जयपुर के 233 परीक्षा केन्द्रों पर 2 लाख 70 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी हैं पंजीकृत
जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में जयपुर शहर के 233 परीक्षा केन्द्रों पर तीन पारी में कुल 2 लाख 70 हजार 18 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।
गुरुवार, 27 फरवरी को प्रथम पारी (प्रातः 10 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक) में लेवल प्रथम (कक्षा 1 से 5) की परीक्षा आयोजित होगी जिसमें 87 हजार 413 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। द्वितीय पारी में (दोपहर 3 बजे से सायं 5ः30 बजे तक) लेवल द्वितीय (कक्षा 6 से 8) की परीक्षा का आयोजन होगा जिसमें 91 हजार 537 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। वहीं, शुक्रवार 28 फरवरी को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक लेवल द्वितीय (कक्षा 6 से 8) की परीक्षा आयोजित होगी जिसमें 91 हजार 68 उम्मीदवार पंजीकृत हैं।
24 से अधिक राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं समकक्ष अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं समकक्ष सेवा के 24 अधिकारियों को एरिया अधिकारी एवं राजस्थान तहसीलदार सेवा एवं समकक्ष सेवा के 48 अधिकारियों को जोनल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रत्येक 10 केन्द्रों पर एक एरिया अधिकारी एवं प्रत्येक 5 परीक्षा केन्द्रों पर एक जोनल अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
जिला प्रशासन ने 264 प्रश्न पत्र समन्वयक एवं 78 ओएमआर समन्वयक किये नियुक्ति
उन्होंने बताया कि 233 केन्द्राधीक्षकों एवं 274 अतिरिक्त केन्द्राधीक्षकों के अलावा 264 प्रश्न पत्र समन्वयकों एवं 78 ओएमआर समन्वयकों को नियुक्त किया गया है। परीक्षा केद्रों पर 11 हजार 500 सरकारी वीक्षकों एवं 758 मंत्रालयिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
जिला कलेक्ट्रेट में हो रहा नियंत्रण कक्ष का संचालन
परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिये कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष का संचालन 28 फरवरी 2025 को परीक्षा समाप्ति पश्चात परीक्षा सामग्री जिले से रीट कार्यालय अजमेर के लिए रवाना होने तक निरंतर कार्य करेगा।
उन्होंने बताया कि जयपुर स्थित परीक्षा केन्द्रों के लिए नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 0141-2209910 एवं 0141-2209908 रहेगा। उक्त नियंत्रण कक्ष पर जयपुर में स्थापित किये गए परीक्षा केन्द्रों से संबंधित जानकारियां प्रदान की जाएंगी एवं जयपुर स्थित परीक्षा केन्दों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम श्री राजेश जाखड़ (दूरभाष नंबर- 0141-2209008) को नियंत्रण कक्ष प्रभारी नियुक्त किया गया है।
परीक्षा की सुचिता एवं पारदर्शिता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
गोपाल सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि परीक्षा के आयोजन के दौरान पेपर लीक एवं नकल सहित अन्य प्रकार की विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के यह हैं प्रावधान
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 (2022 का अधिनियम संख्याक 6) एवं संशोधन अधिनियम 2023 (2023 का अधि. संख्याक-17) की धारा 10 (1) के अन्तर्गत 3 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना से दंडित किया जाएगा, जुर्माना नहीं होने पर 9 माह के कारावास से दण्डित किया जाएगा। इसी तरह धारा 10 (2) के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना 10 लाख रूपये जो 10 करोड़ तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा, जुर्माना नहीं देने पर 5 वर्ष का कारावास और हो सकेगा। इस प्रकार के संगीन अपराध करने पर दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण भी किया जा सकेगा।

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