अदालत

अरविंद केजरीवाल को झटका: कथित फंड के दुरुपयोग को लेकर एफआईआर के लिए याचिका पर कोर्ट ने दी अनुमति

नयी दिल्ली। अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका देते हुए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को मंजूरी दे दी जिसमें 2019 में द्वारका क्षेत्र में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाने के लिए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज की गई एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने क्षेत्र भर में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाकर सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग किया।
सितंबर 2022 में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था। लेकिन बाद में सेशंस कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए मामला पुनर्विचार के लिए मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया।
यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के तहत दायर की गई थी, जिसके तहत मजिस्ट्रेट पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दे सकता है।
कोर्ट ने पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) दाखिल करने का निर्देश दिया है। विशेष न्यायाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट को मामले की फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिए जाने के बाद, मजिस्ट्रेट ने अब एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर विचार किया है।

Related posts

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपये के मुचलके पर सर्वोच्च न्यायालय से मिली जमानत

Clearnews

आप नेता मनीष सिसोसिया ने जमानत के लिए दी अर्जी में दिया ऐसा कारण कि कोर्ट ने ईडी-सीबाई को जारी किया नोटिस

Clearnews

नैनो केस में टाटा की जीत, बंगाल को देना होगा 766 करोड़ रुपये का हर्जाना..!

Clearnews