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हाई कोर्ट ने लगाया विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर स्टे

जयपुर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट को आज राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछले दिनों राज्य विधानसभा के अध्यक्ष सी पी जोशी के द्वारा पायलट समेत उनके खेमे के जिन 19 विधायकों को विधायकी रद्द करने का नोटिस दिया गया था, उस पर स्टे लगा दिया है।

सचिन पायलट को जहाँ पर राहत मिली है, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के लिए यह दोहरा झटका है। क्योंकि एक तरफ जहां हाईकोर्ट ने सचिन पायलट खेमे के सभी 19 विधायकों की सदस्यता रद्द करने पर स्टे दिया है, वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी फिलहाल विधानसभा सत्र आहूत करने से इंकार कर दिया है।

इससे दो दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया कि बागी विधायकों को अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपने दल के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता है।

हाईकोर्ट के फैसले के कुछ ही देर पहले सचिन पायलट ने एक बयान जारी कर कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से नहीं है अशोक गहलोत से हैं। वह कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।

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