अलवरक्राइम न्यूज़जयपुर

थानागाजी गैंगरेप केस में चार को उम्रकैद

जयपुर। अलवर जिले के थानागाजी में गैगरेप केस में न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने एक महिला का उसके पति के सामने गैंगरेप कर उसका वीडियो वायरल कर दिया था।

इस मामले में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कोर्ट में विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने फैसला करते हुए चार आरोपियों छोटेलाल, हंसराज गुर्जर, अशोक कुमार गुर्जर और इंद्रराज सिंह गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि पांचवे आरोपी को आईटी एक्ट में 50 हजार रुपए के जुर्माने और पांच साल की सजा सुनाई।

सामूहिक गैंगरेप का यह घटना 26 अप्रेल को हुई थी और 2 मई 2019 को थानागाजी थाने में गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था। लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, गैंगरेप का वीडियो वायरल होने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया था। एफआईआर में देरी को लेकर राजस्थान सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई थी और सरकार की जमकर आलोचना हुई थी। इस आलोचना के बाद सरकार हरकत में आई और मुकदमा दर्ज किया गया।

आरोपियों में से चार ने महिला के साथ गैंगरेप किया और एक ने इसका वीडियो बनाया। इस दौरान महिला के पति से भी मारपीट की गई थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने वीडियो को सोश्यल मीडिया पर नहीं डालने के एवज में दस हजार रुपए की भी मांग की थी।

आरोपियों को सजा का एलान होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह एक उदाहरण है कि कैसे त्वरित जांच से थोड़े समय में ही न्याय दिया जा सकता है। इस मामले में सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी अपराध न हो, अप्राप्त और सभी मामलों की निष्पक्ष, गहन और त्वरित सुनवाई हो। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सचिन पायलट व अन्य कई राजनेताओं ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।

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