जयपुर

रिकॉर्ड नहीं देने वाली समितियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता कुंजीलाल मीणा ने कहा कि जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा ऑडिट के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, ऐसी समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ऑडिट नहीं कराने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

मीणा बुधवार को गृह निर्माण सहकारी समितियों से जुड़े अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में जितनी भी गृह निर्माण सहकारी समितियां है जो अवसायन में है, उन्हें दो माह में पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। राज्य में 968 गृह निर्माण सहकारी समितियों में से 231 सक्रिय है, 522 निष्क्रिय है तथा 215 अवसायन में है।

जयपुर में 160 गृह निर्माण सहकारी समितियां है जिसमें से 2019-20 तक 93 सक्रिय समितियों में से मात्र 2 सहकारी समितियों की ऑडिट हुई हैै। ऐसे में शेष समितियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। समय पर ऑडिट नही करने वाले निरीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। किसी एक निरीक्षक के पास ऑडिट एवं पंचनिर्णय के लिए अधिक समितियां नहीं होनी चाहिए।

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