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बीएमसी को करनी होगी कंगना के बंगले को ढहाने से हुए नुकसान की भरपाईः बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई के पाली हिल्स इलाके में स्थित बंगले एक हिस्से को तोड़ने को लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएससी) के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया है और कहा है कि तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई बीएससी को करनी होगी।  जस्टिस एसजे कथावाला और आरआई चागला की खण्डपीठ ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई दुर्भावना पूर्ण थी और कंगना को हानि पहुंचाने के लिए नागरिक अधिकारों के खिलाफ की गई।

कंगना भी संयम बरते

बॉम्बे की खण्डपीठ ने यह भी कहा कि वह सरकारी संस्थाओं द्वारा नागरिक अधिकारों के विरुद्ध ताकत के इस्तेमाल को सही नहीं मानते हैं। उसने कहा  कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की उसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं रह जाता है कि ये कार्रवाई अनधिकृत थी इसलिए तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई बीएमसी को करनी होगी। कितना नुकसान हुआ इसका हिसाब लगाने के लिए मेसर्स शेतगिरी को नियुक्त किया गया है जो मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट देगी। इसके अलावा पीठ ने कंगना को भी सोशल मीडिया पर संयम बरतने की सलाह दी।

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