प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने 15 से 20 दिनों के लिए अधिक सख्ती से पेश आने का फैसला किया है। इस बात की प्रबल संभावना है कि सरकार जल्दी ही नये दिशानिर्देश जारी करे जिसमें सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएं। इसके अलावा प्रदेश में स्वीमिंग पूल को बंद रखने और शादियों में मेहमानों की संख्या एक बार फिर 50 तक सीमित रखा जा सकता है। इस विषय में विस्तृत दिशा-निर्देश गृह विभाग द्वारा एक दो दिन में जारी किए जाएंगे।
प्रदेश में स्वीमिंग पूलों को बंद रखने का हो सकता है फैसलाः
राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 की नयी गाइडलाइन को तहत प्रदेश में स्वीमिंग पूल को बंद रखने के फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट और होटलों में भी नाइट कर्फ्यू लागू हो सकता है।
शादियों में मेहमानों के शामिल होने की अनुमति
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या को एक बार फिर से निर्धारित कर सकता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शादियों में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि शादी समारोह में गार्डन और होटलों द्वारा कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया तो गार्डन या होटल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को देनी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट
कहा जा रहा है कि अब राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पोर्टल पर रजिस्टर करना जरूरी होगा। यहीं नहीं यात्रियों को अब पोर्टल पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। अगर कोई यात्री अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर 15 दिन तक क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा।
Rajasthan government may issue strict guidelines on Covid-19, cinema hall, gym, multiplexes may be closed