राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने मंगलवार, 15 को त्रि स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा-निर्देश 2.0 के क्रम में अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत होटल-रेस्टोरेंट्स में बिठाकर खिलाने और शॉपिंग मॉल्स में दुकानें खोलने के दिशा निर्देश हैं। वहीं बाजारों को भी अब सोमवार से शनिवार तक खोला जा सकेगा।
दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्णत: वातानुकूलित शॉपिंग मॉल्स सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे, लेकिन एक दिन में दो फ्लोर की दुकानें खोलने की ही अनुमति होगी। फ्लोर अल्टरनेट आधार पर खोले जाएंगे, जैसे पहले दिन बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर, दूसरे दिन ग्राउंड फ्लोर और द्वितीय तल खोले जा सकेंगे।
रेस्टोरेंट संचालकों को रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। रेस्टोरेंट में बैठक की व्यवस्था 50 फीसदी तक अल्टरनेट आधार पर रहेगी। रेस्टोरेंट संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पालना आवश्यक रहेगी, नहीं तो जिला प्रशासन रेस्टोरेंट के खिलाफ सीज की कार्रवाई करेगा। रेस्टोंरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात 10.30 तक अनुमत रहेगी और टेक अवे की सुविधा सोम से शनिवार तक सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। होटल संचालकों द्वारा अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस देना अनिवार्य होगा।
शहर में संचालित सिटी और मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक हो सकेगा, लेकिन किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मेट्रो संचालन की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टप्लेक्स खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिम एवं योगा सेंटर प्रोटोकॉल की पालना करते हुए सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारक को खोले जाने की अनुमति होगी। शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकएंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।