राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (Rajasthan roadways) द्वारा लोगों व यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी मुख्य प्रबन्धकों को आगार, बस स्टैण्ड (bus stand) तथा बसों के संचालन (bus operation) के सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी के लिये दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
राजस्थान रोड़वेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह ने बताया कि चालकों को निर्देश दिया गया हैं कि यदि सड़़क पुल पर बहते पानी का स्तर डेढ फीट अथवा ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में वाहन को पानी में से नही निकाला जाए। चालक द्वारा पानी बहाव क्षेत्र में गति नियंत्रण रखने हेतु केवल प्रथम गियर का ही उपयोग करें। रपट पर पानी हो तो पानी की गहराई व बहाव की गति को सावधानी पूर्वक देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर रपट को पार किया जाए।
घाट क्षेत्र, नदी, पुल, रपट, तीखे मोड़, घनी आबादी क्षेत्र, स्कूल, औषधालय, टोल बूथ, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग इत्यादि स्थानो को ध्यान में रखते हुए दर्शाए जाने वाले यातायात संकेतो की पालना करते हुए वाहन का सावधानी पूर्वक संचालन करें।
सिंह ने बताया चालकों के लिए विशेष सावधानी बरतने जैसे घुमाव पर वाहन को धीमी गति, वाहन को कच्चे में उतारते समय सावधानी, कम रोशनी की स्थिति में वाहन को धीमी गति से संचालन, रात्रि में यदि वाहन माग्र पर किसी कारणवश खडी करनी हो तो वाहन की ब्रेकलाईट व इंडिकेटर चालू तथा वर्षा ऋतु में वाहन को बिजली के तार, ट्रांसफार्मर, भारी पेड़ के नीचे खड़ी ना करें।
सिंह ने आज आदेश जारी कर सभी मुख्य प्रबन्धकों को भी निर्देशित किया कि मानसून के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने के सम्बन्ध में सभी को जानकारी दी जाए। स्थानीय जिला प्रशासन से संपर्क बनाए रखे। साथ ही प्रत्येक बस में व्हील पाना, जैक व स्टेपनी होने, प्रत्येक वाहन का सेल्फ स्टार्ट होना, टायरों का रखरखाव, बस में फर्स्टऐड बॉक्स, बस की विंडो को दुरूस्त रखें, जिससे बस में पानी ना आए, इसके साथ ही आगार कार्यालय/कार्यशाला के भवन की छत व रोड, नाली आदि को वर्षा ऋतु से पूर्व सफाई कराना सुनिश्चत किया जाए।
बस स्टेण्ड्स पर आने वाले यात्रियों व खास तौर से महिलाओं व बच्चो को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए स्थानीय नगर पालिका, नगर परिषद् एवं नगर निगम से सहयोग लिया जाए।