जयपुर

राजस्थान राज्य सूचना आयोग (Rajasthan State Information Commission) द्वारा लोक अदालत (Lok Adalat) के आयोजन में 270 मामलों का निस्तारण (Disposal)

जयपुर। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी. गुप्ता ने कहा कि राज्य सूचना आयोग (Rajasthan State Information Commission) द्वारा पहली बार लोक अदालत (Lok Adalat) का आयोजन किया गया। इस अदालत में जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े कुल 270 मामलों का निस्तारण (disposal)किया गया।

गुप्ता ने शनिवार को राज्य सूचना आयोग में लोक अदालत के आयोजन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत के माध्यम से वर्षों से लंबित पड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा, जिससे आमजन को राहत मिल सके। लोक अदालत में मुद्दों का निस्तारण आपसी समझाइश के आधार पर किया जाता है, इससे जेडीए को भी फायदा होगा, उनकी भी आरटीआई (RTI) संबंधित पेंडेंसी कम होगी।

गुप्ता ने कहा कि सूचना का अधिकार आम जन (common man) तक सूचना मिलने का एक सशक्त माध्यम है, साथ ही आयोग द्वारा ऐसे तत्वों को भी रोका जाएगा जिससे आरटीआई का दुरुपयोग न हो। इस लोकअदालत के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर पहले पुराने केसेज को निपटारा किया जाएगा। यह पहला मौका है जब लंबित पड़े आवेदन और अपीलों के निस्तारण के लिए इस तरह का नवाचार किया गया है।

मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आयोग द्वारा इस लोकअदालत में जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित केसेज को लिया गया है जिससे आमजन से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जा सके। जेडीए से जुड़े मुद्दों को जोनवाइज बांटकर पेंडेंसी को जीरो किया जाएगा। अब लगातार राज्य सूचना आयोग द्वारा इस तरह विभाग वार पेंडेंसी को कम करने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद बरवड़, लक्ष्मण सिंह राठौड़, नारायण बारेठ, शीतल धनकड, राज्य सूचना आयोग की सचिव प्रियंका गोस्वामी, रजिस्ट्रार राधे प्रताप सिंह तथा उप सचिव सुमन मीणा मौजूद थी।

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