जयपुर

राजस्थान में अवैध (illegal) रूप से संचालित बाल वाहिनियों (school buses) पर होगी कार्रवाई

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से 20 अक्टूबर से विशेष जांच अभियान

जयपुर। राजस्थान में अनाधिकृत व नियमों के विरुद्ध (illegal) संचालित बाल वाहिनियों (school buses)पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही वैध रूप से संचालित वाहनों की भी नियमों के तहत निर्धारित मानकों पर जांच की जाएगी। इसके लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान की ओर से 20 अक्टूबर से प्रदेश भर में विशेष जांच अभियान शुरू किया जा रहा हैं। यह अभियान 30 अक्टूबर, 2021 तक चलेगा।

परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, दुर्घटनाओं से होने वाली जन-धन की अपूरणीय क्षति को कम करने, आम जनता में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता लाने एवं सड़क दुर्घटनाओं के कारकों में से एक बाल वाहिनी श्रेणी के वाहनों के अनाधिकृत/नियम विरुद्ध संचालन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सड़क सुरक्षा की दृष्टि में विभाग द्वारा अभियान चलाया जाएगा।

विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन के लिए अवैध बाल वाहिनी का उपयोग रोका जाना अति-आवश्यक है। इसीलिए शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुलभ वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभाग द्वारा यह अभियान चलेगा।

प्रदेश के सभी प्रादेशिक व जिला परिवहन अधिकारियों को अभियान के लिए निर्देश जारी किये गए हैं। इसके तहत आरटीओ-डीटीओ अपने क्षेत्राधिकार में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को लाने व ले जाने के लिए अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत होगी। साथ ही इस अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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