जयपुर। कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन की अवधि में उपभोक्ताओं के माह अप्रेल, मई और जून के बिल अब बिना विलम्ब शुल्क दो किश्तों में जमा कराए जा सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने गुरुवार को लॉकडाउन अवधि के बिलों व राशि संग्रहण की समीक्षा की। इस दौरान वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया कि जिस राशि का भुगतान स्थगित किया गया था और उस राशि का भुगतान 30 जून तक नहीं किया गया है तो यह राशि बिना विलम्ब शुल्क के आगामी बिलिंग माह में उपभोक्ताओं को भेजी जाएगी।
यह राशि एक साथ जमा कराने में उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है, इसलिए इस बकाया राशि को दो समान किश्तों में जमा कराने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश कल्ला ने दिए। उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठाते हुए देय तिथि पर चालू माह व विगत बकाया की मूल राशि की किश्त जमा करवा सकते हैं।
कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट और लॉकडाउन के मद्देनजर मुख्यमंत्री द्वारा 2 अप्रेल को विद्युत उपभोक्तओं को 30 मई तक की राहत प्रदान की गई थी। लॉकडाउन आगे बढ़ाए जाने के कारण यह अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई थी।
पानी के बिल जुलाई से सितंबर में समाहित होंगे
जलदाय विभाग ने कोरोना के कारण लॉकडाउन के मार्च और जून के बिलों को जुलाई से सितंबर के बीच जारी होने वाले बिलों में समाहित करेगा। इस संबंध में विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार मार्च और जून माह के बिलों की राशि को जुलाई माह में जारी होने वाले बिलों में समाहित किया जाएगा। जबकि अप्रेल के बिल की राशि को अगस्त और मई के बिल की राशि को सितम्बर में जारी होने वाले बिलों में समाहित किया जाएगा।