अदालतदिल्ली

सीएम अशोक गहलोत को मानहानि मामले में झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि प्रकरण में राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली से राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को बड़ा झटका लगा। सीएम अशोक गहलोत ने शिकायतकर्ता के रूप में केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अदालत में पेश न होने के आधार पर आरोप मुक्त करने को लेकर एक याचिका दायर की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने सीएम अशोक गहलोत की इसी दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एक बार फिर से सीएम गहलोत के लिए मुसीबत शुरू हो गई है।
सीएम गहलोत की याचिका रद होने के बाद कोर्ट में मानहानि का मुकदमा चलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट जज हरजीत सिंह जसपाल मानहानि प्रकरण में अगली सुनवाई 25-26 सितम्बर को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेंगे। सीएम गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कोर्ट पेशी से छूट की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था।
करना होगा ट्रायल का सामना
राउज एवेन्यू कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल मंगलवार को सीएम गहलोत की याचिका को खारिज कर दिया है। तो अब सीएम गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा जारी रहेगा और गहलोत को ट्रायल का सामना करना होगा।
मामला यह है
सीएम गहलोत की दायर याचिका में ब्तच्ब् की धारा 256 के तहत किसी भी अपराधिक मामले में शिकायतकर्ता के अदालत में पेश नही होने पर आरोपी द्वारा खुद को आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया जा सकता है।
सीएम गहलोत 14 अक्टूबर तक वीसी से हो सकते हैं पेश
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वीसी के जरिए पेश होने के लिए सेशन कोर्ट ने दी गई अंतरिम राहत को 14 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

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