राजस्थान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत अनुदान राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गयी है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2320 के बिंदु संख्या 82 के अनुपालन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के तहत देय अनुदान राशि 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की गयी है। इस 25 हजार रुपये की अनुदान राशि में से 21 हजार रुपये नववधू को और 4 हजार रुपए सामूहिक विवाह आयोजक संस्था को दिये जाएंगे।
महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा की ओर से एक विभागीय आदेश जारी किया गया है।
विभागीय आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सामूहिक विवाह आयोजन में विभिन्न समाज, जाति व धर्म के परिवार (अनेकता में एकता) की भावना को साकार कर कम से कम 25 जोड़ों के विवाह का आयोजन किया जाता है तो प्रति सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन करने पर आयोजकों 10 लाख रुपये की राशि अतिरिक्त सहायता के रूप में दी जाएगी। आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के तहत 1 अप्रेल 2023 (April paid may) के पश्चात संपन्न सामूहिक विवाहों पर उपर्युक्त दर से भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।