अदालतदिल्ली

सुनवाई पूरी होने तक सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य आरोपी दिल्ली के सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी थी। जमानत का ऑर्डर अपलोड होते ही केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर आना था लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईवी) इससे पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गया और वहां से इस जमानत पर रोक लगवा दी। इस जमानत पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगी है।
राउड एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक के फैसले पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भड़क गयी हैं। उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में तानाशाही बढ़ रही है। उन्होंने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेल ऑर्डर आए बिना ईडी कोर्ट कैसे पहुंच गई..?
उच्च न्यायालय के तात्कालिक फैसले के बाद फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल ही रहेंगे। सुनीता केजरीवाल ने इन स्थितियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अभी हाईकोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है, आशा करती हूं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश में तानाशाही कितनी बढ़ गई है कि ईडी किसी को जेल से निकलने नहीं देना चाहती है। सुनीता केजरीवाल ने ईडी पर हमला करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल के साथ देश के मोस्ट वांटेड आतंकी की तरह व्यवहार कर रही है।


उल्लेखनीय है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार, 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। आज उन्हें तिहाड़ जेल से बाहर आवा था लेकिन उससे पहले ही ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं किया। उन्हें 48 घंटे के अंदर अपनी बात नहीं कहने दी गई। कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद ईडी की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी।

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