दिल्ली की आबकारी नीति के कथित घोटाले के मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेता गण जेल में हैं या फिर जेल के चक्कर काट रहे हैं। दिल्ली के पूर्प उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इन दिनों जेल में ही हैं और कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी हैं। इस बार उन्होंने आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत देने का अनुरोध करने के लिए सर्वाच्च न्यायालय में अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय उनकी इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए मंगलवार को सहमत हो गया।
न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिसोदिया की याचिकाओं पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय कर दी है। बता दें कि इस पीठ में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं। यह पीठ जमानत देने का अनुरोध करने वाली सिसोदिया की याचिकाओं के साथ ही आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में उनकी याचिकाओं पर पुनर्विचार करने के अनुरोध पर भी सुनवाई कर रही है।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने यह दलील देते हुए जमानत देने का अनुरोध किया है कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा उसी चरण पर है जिस चरण पर पिछले साल अक्टूबर में था।न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गयी। सिसोदिया ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टचार तथा धन शोधन के मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए भी एक याचिका दायर की है।
पीठ में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करिए, 29 जुलाई तक जवाब दीजिए। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने पीठ को बताया कि ‘आप’ नेता 16 महीने से हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि मैं (सिसोदिया) 16 महीने से जेल में हूं। मैंने अक्टूबर में न्यायालय का रुख किया था। इस अदालत ने कहा था कि अगर जांच की गति सुस्त रहती है तो मैं पुन: आवेदन कर सकता हूं। मुकदमा उसी चरण पर है जिस पर अक्टूबर 2023 में था जब आपने मुझे छूट दी थी।पीठ ने सिसोदिया की याचिकाओं पर सीबीआई तथा ईडी से जवाब मांगा और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय कर दी। सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से निकले धन शोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था।सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबद्ध है। इस नीति को अब निरस्त किया जा चुका है।उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार ने इस मामले में सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई से 11 जुलाई को खुद को अलग कर लिया था।सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया और कहा कि दोनों मामलों में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है।
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