दिल्लीयातायात

हर व्यक्ति को दो शराब की सीलबंद बोतलें लेकर यात्रा की होगी अनुमति : दिल्ली मेट्रो ने किया एलान

एक तरफ जहाँ बार बार मद्यपान बंद करने की मांगे उठती रहती हैं,वही दूसरी तरफ CISF और DMRC ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके ऐलान भर से लोगो में मद्यपान के प्रति बढ़ावा दिख रहा है। जी हाँ, दिल्लीवासियों में जो सुराप्रेमी हैं,उनके लिए अहम खबर है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए यात्रियों को शराब की बोतलें लेकर सफर करने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में डीएमआरसी ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है।बयान में कहा गया कि दिल्ली मेट्रो के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति दो शराब की सीलबंद बोतलें साथ ले जा सकता है।जैसे ही ये खबर सामने आई,सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हो गए
यात्रा और शराब सम्बन्धी नियम
डीएमआरसी की ओर से कहा गया कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नियमों के अनुसार दिल्ली मेट्रो में यात्री शराब दो सीलबंद बोतलों के साथ यात्रा कर सकता है। डीएमआरसी और सीआईएसएफ की एक कमेटी ने इस आदेश की समीक्षा की है। आपको बता दें कि अभी तक केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में ही शराब की बोतलें लाने की अनुमति थी। जबकि मेट्रो की अन्य लाइनों में शराब के साथ यात्रा करने पर प्रतिबंध था।
यात्रा में शिष्टाचार का पालन करना होगा
हालांकि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है।। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वो यात्रा करते समय शिष्टाचार का पालन करें। ऐसे में अगर कोई यात्री मेट्रो ट्रेन में शराब के नशे में गलत व्यवहार करते पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि संशोधित सूची के अनुसार, CISF और DMRC के अधिकारियों की एक समिति ने इसकी समीक्षा की और एयरपोर्ट एक्सप्रेस के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी गई है।
जैसे ही ये खबर सामने आई,सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हो गए और अलग अलग तरह के रिएक्शंस देने लगे ट्विटर पर तो मीम्स की बारिश होने लगी।
बताते चलें कि पहले सिर्फ एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति थी। इसके अलावा बाकी लाइनों शराब की बोतल ले जाने पर बैन था। अब नया आदेश मेट्रो लाइन पर लागू होगा।

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