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दुबई की राजकुमारी माहरा के तीन तलाक पर दुनिया भर में चर्चा गरम, क्या है इस्लाम में व्यवस्था..

क्या इस्लाम में महिलाएं भी तलाक दे सकती है..यह प्रश्न दो दिनों से लगातार उठाया जा रहा है। इसका कारण है कि दुबई की राजकुमारी और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी शेख माहरा का अपने पति को तलाक देना। दुबई की राजकुमारी माहरा जो कि दो महीने पहले मां बनी हैं, ने सोशल मीडिया पर तीन बार I divorce you लिखकर तलाक दे दिया।
इस्लामिक देशों में आमतौर पर किया महिला द्वारा इस तरह से तलाक दिये जाने का यह पहला मामला है। ऐसे में सवाल उठने तो लाजिमी ही हैं कि क्या इस्लाम महिला को इस तरह से तीन तलाक की इजाजत देता है। हुआ यूं है कि दुबई की इस राजकुमारी माहरा ने अपने पति पर बेवफाई और ‘अपने दूसरे पार्टनर के साथ ब‍िजी रहने’ का आरोप लगाया। माहरा ने अपने सोशल मीड‍िया पोस्‍ट में ल‍िखा है, ‘डीयर हस्‍बैंड, अब क्‍योंकि आप अपने कई अन्‍य ‘साथ‍ियों’ के साथ बहुत व्‍यस्‍त हैं, इसलि‍ए मैं हमारे तलाक का ऐलान करती हूं. मैं तुम्‍हें तलाक देती हूं, मैं तुम्‍हें तलाक देती हूं, मैं तुम्‍हें तलाक देती हूं. अपना ध्‍यान रखें. आपकी पूर्व पत्‍नी।’

उल्लेखनीय है कि दुबई की इस बेहद खूबसूरत राजकुमारी ने प‍िछले साल जून, 2023 में ही एक आलीशान शादी की थी। उन्होंने अपनी शादी के 5 महीने बाद ही अपनी प्रेग्‍नेंसी की घोषणा कर दी थी। इसी साल मई में इस जोड़ी ने अपने पहले बच्‍चे का स्‍वागत क‍िया था। माहरा के बेटी हुई थी। राजकुमारी शेखा महरा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं। शेख माहरा और शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मकतूम ने पिछले साल मार्च में सगाई हुई थी।
क्या होता है तीन तलाक
तीन तलाक (Triple Talaq) इस्लामिक व‍िवाह में तलाक का तरीका है, ज‍िसे तलाक़ ए बिद्दत कहा जाता है। इसमें शौहर अपनी बेगम को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर तलाक दे सकता है। ऐसा वो फोन से, मैसेज से, सामने बोलकर या पत्र लि‍खकर कर सकता है। तलाक़ ए बिद्दत होने पर तुरंत तलाक हो जाता है और इसे टाला या बदला नहीं जा सकता है। बता दें कि भारत में 19 स‍ितंबर 2018 में एक कानून लागू कर तीन तलाक को गैर-कानूनी घोष‍ित क‍िया गया है। स‍िर्फ भारत ही नहीं, कुछ इस्‍लाम‍िक देश जैसे पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश में भी तीन तलाक पर प्रतिबंध है लेकिन तलाक की ये पूरी प्रक्रिया स‍िर्फ पुरुषों के ल‍िए है। मह‍िलाएं ऐसे तीन बार तलाक बोलकर अपने पति से अलग होने की घोषणा नहीं कर सकतीं हैं। दरअसल जब एक मुस्‍ल‍िम मह‍िला अपने पति से अलग होना चाहती है, तो उसे ‘खुला’ कहा जाता है। इसमें वह अपने पति से संबंध खत्‍म करने की घोषणा कर सकती है लेकिन इसे आध‍िकारिक तौर पर तलाक नहीं माना जाता है।
इसलिए हो रही है इस तलाक पर बहस
उल्लेखनीय यह भी है कि भारत की तरह ही संयुक्त अरब अमीरात में भी ट्र‍िपल तलाक पर पाबंदी है यानी यहां भी आप ऐसे इंस्‍टेंट ता तत्काल तलाक या तीन तलाक नहीं ले सकते हैं। तलाक लेने के लि‍ए क‍िसी भी जोड़ी को कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है। संयुक्त अरब अमीरात में मह‍िला या पुरुष, तलाक के ल‍िए सभी को कोर्ट का ही दरवाजा खटखटना होता है। कोर्ट ही इस जोड़ी को फिर से अपनी शादी पर सोचने की सलाह देता है और वही इस मसले पर अंतिम फैसला करता है। ऐसै माहरा के तीन तलाक की प्रक्रिया को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ी है कि यह सही है या गलत।

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