अदालतदिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयः एसबीआई को आदेश कि मंगलवार को ही सारी जानकारी जमा कर दें, विस्तार के लिए आवेदन पर लगाई फटकार..!

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) को आदेश दिया है कि मंगलवार को ही सारी जानकारी जमा कर दें। आखिरी तारीख के बाद भी एसबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में अर्जी दाखिल कर आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की थी। इस पर अदालत ने सोमवार को इस आवेदन को खारिज कर दिया।
लेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर पिछले एक महीने से राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा हो रही है। इस संबंध में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। इस योजना को असंवैधानिक करार देते हुए अदालत ने एसबीआई को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में 2019 से लेकर चुनाव आयोग को सारी जानकारी सौंपे। हालांकि, डेडलाइन के बाद भी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। अदालत ने सोमवार को यह आवेदन को खारिज कर दिया।
क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को गैरकानूनी घोषित करने से राजनीतिक दलों को गुप्त तरीके से दानदाताओं के नाम और उन्होंने कितना दान दिया, इसका खुलासा करने का मार्ग प्रशस्त किया। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह 2019 से उसके द्वारा जारी किए गए सभी चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को सौंपे। हालांकि, एसबीआई द्वारा निर्धारित समय के भीतर जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहने के बाद, अदालत ने सोमवार की सुनवाई के दौरान उन्हें फटकार लगाई।
अदालत ने कहा, ‘याचिका के साथ दायर आवेदन में एसबीआई द्वारा दिये गये ब्योरे के अनुसार मांगी गई सूचना तैयार प्रतीत होती है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई की याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘एसबीआई की याचिका 30 जून तक बढ़ाने की मांग को खारिज किया जाता है।
एसबीआई की ओर से हरीश साल्वे की दलील
एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने समय सीमा बढ़ाने की दलील दी। “हम प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें वास्तव में ऐसा करने में पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ रहा है क्योंकि एक बैंक के रूप में, हमें यह सारी जानकारी गुप्त रखने के लिए कहा गया था।,” हरीश साल्वे ने कहा। हालांकि, पीठ के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने तर्क को खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा, ‘आपको बस इतना करना है कि सीलबंद पैकेट को खोलना है, जानकारी प्राप्त करनी है और इसे चुनाव आयोग को देना है। चुनाव आयोग को यह सारी जानकारी सीलबंद तरीके से सौंपने के लिए कहा गया था।
“26 दिनों तक आपने क्या किया?”
इस बीच पूरी बेंच की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से सवाल किए। पीठ ने कहा, ”पिछले 26 दिनों में (जब से उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दिया है) आपने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं? विस्तार के लिए आपके आवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आप इस देश के नंबर एक बैंक हैं इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप यह सब ठीक से संभालेंगे।” कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इन आदेशों का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर एसबीआई के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
समय सीमा 6 मार्च थी
15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बॉन्ड के खरीदारों और उनके द्वारा खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की राशि के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी सौंपने के लिए 6 मार्च तक का समय दिया गया था। इसने चुनाव आयोग को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया था। हालांकि, 6 मार्च से पहले एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विस्तार की मांग की थी।

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