किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे है। पंजाब हाई कोर्ट ने किसान आंदोलन पर आपत्ति जताई है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर पंजाब HC ने किसानों के प्रदर्शन के तरीके पर जहां आपत्ति जताई, वहीं हरियाणा पुलिस ने किसानों को कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है कि अपनी मशीन आंदोलन में ना भेजें, यह एक गैर-जमानती अपराध है।
पंजाब–हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन के तरीके पर आपत्ति जताई। प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा होने जा रहा है। साथ ही पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि लोग बड़ी संख्या में एकत्र न हो पाएं।
वही किसानों ने दिल्ली जाने की तैयारी कर ली है, बॉर्डर पर जेसीबी और पोकलेन मशीन पहुंची और बैरिकेडिंग तोड़कर मिट्टी की बोरियां डालकर ट्रैक्टर निकालने की तैयारी हो रही है।
किसानों के दिल्ली कूच की घोषणा के बाद सभी बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने अनुमान जताया है कि शंभू बॉर्डर पर 12000 ट्रैक्टर –ट्रॉली, 300 कारें, 10 मिनी बसें है। साथ ही अन्य छोटे वाहन और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर करीब 14000 लोगों का अनुमान जताया गया है। पंजाब –हरियाणा और हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा।
पुलिस ने जारी किया अल्टीमेटम
एमएसपी की मांग को लेकर अड़े किसानों के आंदोलन में हैवी मशीनों के इस्तेमाल पर हरियाणा पुलिस ने कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। हरियाणा पुलिस ने ट्वीट कर मशीन के मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपना मशीन आंदोलन में ना भेजें। पुलिस ने ट्वीट कर कहा, ‘पोकलेन, जेसीबी के मालिकों और ऑपरेटरों के लिए: कृपया प्रदर्शनकारियों को अपने उपकरण उपलब्ध न कराएं और यदि पहले ही कर दिया है तो उन्हें विरोध स्थल से वापस ले लें, क्योंकि उनका उपयोग सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। यह एक गैर-जमानती अपराध है और आपको आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है’।
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