जयपुर

खाद्य विभाग ने व्यापारियों पर प्याज की स्टॉक सीमा लागू की 25 मीट्रिक टन

थोक व्यापारी 25 मीट्रिक टन और खुदरा व्यापारी 2 मीट्रिक टन रख सकेंगे प्याज

जयपुर। खाद्य विभाग ने प्याज की जमाखोरी रोकने और कीमतें कम करने के लिए व्यापारियों पर स्टॉक सीमा मानदंड लागू करने का आदेश जारी किया है।खाद्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश के मद संख्या 8 पर प्याज को जोड़ा गया है।

केन्द्र सरकार की थोक विक्रेताओं के लिए 25 मीट्रिम टन और खुदरा व्यापारियों के लिए 2 मीट्रिक टन निर्धारित है। यह स्टॉक सीमा आगामी 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी। विभाग ने जिला कलक्टरों और जिला रसद अधिकारियों को स्टॉक सीमा की जांच करने के निर्देश दिए है।

Related posts

भविष्य में सम्बंध तनावपूर्ण (Tensional Relationship) ना रहें, इसके लिए जरूरी हो गया है विवाह पूर्व परामर्श (Pre-wedding Counselling)

admin

Rajasthan: मंगलवार को 110 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा से हुए रवाना,अब तक 1187 वरिष्ठ नागरिकों ने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किये

Clearnews

मुख्यमंत्री गहलोत ने दी प्रदेशवासियों को 13 हजार 195 करोड़ रुपए के 2512 विकास कार्यों की सौगात

admin