जयपुर। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर राज्य के पत्रकारों (journalists) की विभिन्न सुविधाओं एवं समस्याओं (problems) के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय (state level) एवं विभाग स्तरीय समितियों का गठन किया है। इन समितियों में पत्रकारों की आवासीय समस्याओं के निराकरण हेतु प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन(department level) विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति(committee) गठित की है। समिति में 21 सदस्यों सहित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक सदस्य सचिव होंगे।
पत्रकार कल्याण से सम्बधित विभिन्न नियमों, सुविधाओं एवं समस्याओं आदि की समीक्षा हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्योें की विभागीय समिति गठित की गई है। समिति के सदस्य सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक होंगे।
इसी प्रकार राजस्थान विज्ञापन नियम -2001 के नियम 15 के तहत समाचार पत्रों के वर्गीकरण हेतु राज्य वर्गीकरण सलाहकार समिति का पुनर्गठन दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक इसके अध्यक्ष होंगे तथा अतिरिक्त निदेशकसदस्य सचिव होंगे। समिति में 12 सदस्य होंगेे।
विभिन्न पत्रकार एवं सामाचार पत्र संघों और संगठनों की समस्याओं तथा सुविधाओं और अन्य मांगों के लिए राज्य सरकार को समय-समय पर प्रस्तुत ज्ञापनों पर विचार कर अनुशंषा प्रस्तुत करने के लिए पत्रकार समस्या समाधान समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 34 सदस्य होंगे। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक समिति के सदस्य सचिव होंगे।
राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1995 के नियम -3 के अन्तर्गत समाचार पत्रों, समाचार समितियों एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों तथा स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति का पुनर्गठन भी दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। समिति के अध्यक्ष सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक होंगे तथा अतिरिक्त निदेशक समिति के सदस्य सचिव होेंगें। समिति में 9 सदस्य होंगे।
राजस्थान पत्रकार और सहित्यकार कल्याण कोष नियम, 2001 के नियम 6 के अतर्गत राजस्थान पत्रकार और सहित्यकार कल्याण कोष के संचालन हेतु प्रबंध समिति का पुनर्गठन दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के राज्य मंत्री होंगे। समिति में 11 सदस्य तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक सदस्य सचिव होंगे।