जयपुर

प्रशासन शहरों के संग अभियान (administration with the cities) से पहले गहलोत सरकार (Gehlot government) ने दी बड़ी राहत

प्रशासन शहरों के संग (administration with the cities)अभियान से पहले प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार (Gehlot government) ने जनता को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मकानों के बकाया पर ब्याज व जुर्माना में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है। इसके साथ ही भू-रूपांतरण, उप विभाजन जैसे कार्यों पर ब्याज दर में कटौती की गई है।

पुनर्ग्रहण शुल्क लेकर 31 मार्च 2022 तक निर्माण अवधि को बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है।मंत्री धारीवाल के निर्देशों पर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत आवासन मंडल, विकास प्राधिकरण और न्यास की ओर से आवंटित ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी-ए के मकानों की बकाया किश्त और बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व जुर्माना में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

यह छूट 31 मार्च, 2022 तक लागू होगी। यह छूट 15 सितबंर से मिलना शुरू होगी। पहले छूट की अवधि 31 जुलाई को खत्म हो गई थी। इसी तरह भू-रूपांतरण, भूखंड आवंटन, उपविभाजन व पुनर्गठन, भवन विनियम और टाउनशिप नीति से संबंधित प्रक्रियाओं में ब्याज को घटाकर नौ प्रतिशत कर दिया गया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के चलते यह कमी गई है।

विभाग ने अभियान अवधि में पुनर्ग्रहण शुल्क में 60 प्रतिशत की राहत दी है। इस राहत के साथ यह शुल्क जमा करवाकर 31 मार्च, 2022 तक निर्माण अवधि को बढ़ाया जा सकेगा। विभाग की ओर से भूखंड पर तय अवधि में निर्माण नहीं करने पर यह शुल्क लगाया जाता है। भवन निर्माण अनुज्ञा अवधि में इसी अनुसार बढ़ोतरी मानी जाएगी। निर्माण अवधि बढ़ाने की यह छूट पहले इस 31 दिसंबर तक लागू थी।

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