जयपुर। आयुक्त मारपीट प्रकरण में नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर की भूमिका का पटाक्षेप हो गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट 8 ने निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह से मारपीट के मामले में ग्रेटर नगर निगम जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर को दोषमुक्त कर दिया है।
राजधानी के ज्योति नगर थाने ने पिछले साल जून में आयुक्त यज्ञमित्र सिंह से हुए विवाद के बाद उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया था। इस पर सोमवार को सुनवाई के बाद एसीजेएम कोर्ट ने मेयर सौम्या गुर्जर को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने अब इस मामले में अन्य 4 पार्षदों के खिलाफ चार्ज लगा दिया है।
एसीजेएम कोर्ट 8 में मेयर सौम्या गुर्जर के अधिवक्ता ने पैरवी ने करते हुए बताया कि पिछले साल 6 जून को आयुक्त यज्ञमित्र सिंह और मेयर सौम्या गुर्जर के बीच हुए विवाद हुआ था। इसके बाद आयुक्त ने चार पार्षद अजय सिंह, पारस जैन, शंकर शर्मा और रामकिशोर के खिलाफ धक्का-मुक्की और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए ज्योति नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
एफआईआर में इन पार्षदों के अलावा मेयर सौम्या गुर्जर का नाम नहीं था, लेकिन पुलिस ने सौम्या गुर्जर को भी इसमें शामिल करते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया। चार बार हुई सुनवाई और बहस के बाद सोमवार को कोर्ट ने सौम्या को दोषमुक्त किया।