जयपुर। सरकार की ओर से प्रदेश में धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कुछ धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों से स्पष्टीकरण मांगने पर प्रशासन ने कहा है कि यदि धार्मिक स्थल कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने में असमर्थ हुए तो धार्मिक स्थलों को बंद किया जा सकता है।
जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने पत्र जारी कर धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों से कहा है कि प्रशासन के सीमित संसाधनों को देखते हुए प्रबंधकीय समिति, ट्रस्ट की ओर से ही धार्मिक स्थलों में सुरक्षात्मक उपाय किए जाने हैं। श्रद्धालुओं को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह उपाय किए जाने आवश्यक है। इन उपायों के बिना धार्मिक स्थलों को खोला जाना व्यापक जनहित की दृष्टि से उचित नहीं है।
यदि कोई धर्मस्थल इन उपायों को करने में अपने आपको असमर्थ पाता है तो उसे श्रद्धालुओं का प्रवेश 30 सितंबर तक निषध किया जाना ही उचित रहेगा। यदि धार्मिक स्थलों में गाइडलाइन में वर्णित शर्तों का उल्लंघन पाया गया तो पुलिस आयुक्त द्वारा धार्मिक स्थलों को बंद कराया जा सकता है।