राम रहीम को पेरोल और फरलो देने पर अक्सर विवाद होता रहता है और सरकार पर आरोप लगते रहते हैं कि सियासी लाभ लेने के लिए सरकार राम रहीम को पेरोल देती है। लेकिन अब 21 दिन के लिए राम रहीम जेल से बाहर आएगा।
हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव की आहट के बीच डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी है। 21 दिन के लिए राम रहीम जेल से बाहर आएगा। मंगलवार को रामरहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकले गए है। गौरतलब है कि हरियाणा में भी राम रहीम को पेरोल या फरलो देने को लेकर एक याचिका दाखिल हुई थी और कोर्ट ने सरकार को इस पर फैसला लेने के लिए कहा था।
दरअसल, हाईकोर्ट से याचिका का निपटारा होने के बाद अब राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। मंगलवार सुबह राम रहीम जेल से बाहर आया है। बताया जा रहा है कि सुनारिया जेल से बाहर निकलने के बाद राम रहीम का काफिला बरनावा आश्रम के निकला है। अहम बात है कि पहली बार राम-रहीम रक्षाबंधन पर जेल से बाहर रहेगा।
हाईकोर्ट में गया था मामला
राम रहीम को पेरोल और फरलो देने पर अक्सर विवाद होता रहता है और सरकार पर आरोप लगते रहते हैं कि सियासी लाभ लेने के लिए सरकार राम रहीम को पेरोल देती है। इस पर, हाईकोर्ट तक राम-रहीम की फरलो का मामला गया था। लेकिन कोर्ट ने हरियाणा सरकार को पेरोल-फरलो देने का अधिकार दिया था और अब राम-रहीम जेल से बाहर आ गया है।
राम रहीम को कब-कब मिल चुकी है पैरोल?
24 अक्टूबर साल 2020- 1 दिन पैरोल।
21 मई साल 2021- 1दिन की पैरोल।
अक्टूबर साल 2022- 40 दिन पैरोल।
जून साल 2022- 1 महीने की पैरोल।
7 फरवरी साल 2022- 21 दिन की पैरोल।
21 जनवरी 2023- 40 दिन की परोल।
20 जुलाई 2023- 30 दिन की पैरोल।
नवंबर साल 2023- 21 दिन की पैरोल।
19 जनवरी साल 2024- 50 दिन की पैरोल, बाद में इसमें 10 दिन और बढ़ाया।
अब 12 अगस्त को फिर से 21 दिन का फरलो दिया गया है।
गौरतलब है कि डेरा मुखी राम रहीम 2 अलग-अलग मामलों में सजा काट रहा है। 17 जनवरी, 2019 और 18 अक्टूबर, 2021 को राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2 महिला अनुयायियों से रेप के मामले में राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है। वहीं, पत्रकार मर्डर केस में भी रामरहीम जेल में बंद है।