जयपुर। फोन टेपिंग केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Gehlot) के ओएसडी लोकेश शर्मा (Lokesh Sharma) की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) में सुनवाई टल गई। अब अगले साल (Next Year) 13 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। सीएम के ओएसडी को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत बरकरार रखी है। अगले आदेश तक यह राहत जारी रहेगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच गहलोत के ओएसडी को अगले आदेश तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच में दर्ज एफआईआर पर मिले नोटिस के बाद सीएम के ओएसडी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट दो सुनवाई में लोकेश शर्मा को दो बार गिरफ्तारी से राहत दे चुका है। अगस्त में हुई सुनवाई के समय अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की थी। इससे पहले 3 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर इसी साल मार्च अंत में दिल्ली पुलिस ने गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा और पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर फोन टेपिंग के आरोप लगाते हुए सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा को नामजद आरोपी बनाया था।