जयपुर

राजस्थान मंत्रिमण्डल (Rajasthan Cabinet meeting) की बैठक में आमजन (general public) को राहत के लिए महत्वपूर्ण फैसले

पर्यटन, राजस्व, किसान कल्याण, उच्च शिक्षा के साथ ही विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े निर्णय लिए

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (Rajasthan cabinet meeting) की बैठक में आमजन (general public) को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इनमें पर्यटन और कृषक विकास पर मुख्य फोकस रहा। राज्य मंत्रिपरिषद ने 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे प्रशासन शहरों के संग तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2021 के माध्यम से प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की पट्टे, पेंशन, विभिन्न प्रमाण पत्रों सहित अन्य समस्याओं के निराकरण तथा इसके माध्यम से लाखों नागरिकों को राहत देने के संबंध में भी चर्चा की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान के तहत 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे। सभी मंत्री 4 अक्टूबर को अपने विधानसभा क्षेत्रों में और 5, 6 एवं 7 अक्टूबर को अपने प्रभार वाले जिलों में आयोजित ब्लॉक स्तरीय शिविरों का निरीक्षण करेंगे।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम 2021 का अनुमोदन
कैबिनेट ने राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम 2021 का अनुमोदन किया है। इसके लागू हो जाने के बाद आयोग में नियुक्त होने वाले अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए नवीन मापदण्डों एवं प्रक्रियाओं की पालना की जा सकेगी तथा आयोग द्वारा अपने स्तर पर जांच के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्माण किया जा सकेगा। साथ ही आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन में अधिक स्पष्टता एवं पारदर्शिता लाई जा सकेगी और आयोग अपने दायित्वों का प्रभावी रूप से निष्पादन कर सकेगा।

एकल महिलाओं के बच्चों को मिल सकेंगे जाति एवं आय प्रमाण पत्र
मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है। इससे एकल महिलाओं के बच्चों को जाति एवं आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी।

मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन
मंत्रिमंडल ने कोविड महामारी के कारण मंदी की समस्या से जूझ रहे पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के उद्यमियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन किया है। योजना के तहत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण के ब्याज पर 1 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान तीन वर्ष तक देते हुए प्रतिवर्ष कुल 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। होटल एवं ट्यूर ऑपरेटर्स द्वारा देय एवं जमा कराए गए स्टेट जीएसटी का पुनर्भरण 1 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक 50 प्रतिशत एवं 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक 75 प्रतिशत किया जाएगा ।

शांति एवं अहिंसा निदेशालय का होगा गठन
कैबिनेट ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, शांति, ग्राम स्वराज आदि सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर इसे निदेशालय के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति दी है। इस शांति एवं अहिंसा निदेशालय का गठन होने से समाज में गांधीजी के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार हो सकेगा।

स्व. विजय सिंह पथिक के नाम पर होगा राजकीय महाविद्यालय बिजौलिया का नाम
कैबिनेट ने भीलवाड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय, बिजौलिया का नामकरण बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता स्व. विजय सिंह पथिक के नाम पर करने की मंजूरी दी है। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर किसानों के हितों का संरक्षण करने वाले स्व. पथिक के योगदान एवं जनभावना को सम्मान मिलेगा।

बीकानेर में एनटीपीसी को सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन
कैबिनेट ने एनटीपीसी लिमिटेड को 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बीकानेर के ग्राम पैथड़ों की ढाणी एवं शंभु का बुर्ज में 132.70 बीघा राजकीय भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे ।

किसान कल्याण योजनाओं के लिए 500 करोड़ का ऋण
मंत्रिमण्डल ने कृषकों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए गठित कृषक कल्याण कोष में समुचित राशि की उपलब्धता के लिए बैंक ऑफ इण्डिया से 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दीर्घकालिक ऋण लेने की मंजूरी दी है। यह ऋण राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर लिया जाएगा। इससे राज्य में कृषकों की आय में वृद्धि एवं उनके कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम संपादित किए जा सकेंगे।

अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन का अनुमोदन
कैबिनेट ने राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन का अनुमोदन किया है। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित के रूप में तलाकशुदा पुत्री तथा अविवाहित राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता पिता अथवा अविवाहित भाई या बहिन तथा कोई भी आश्रित नहीं होने की स्थिति में विवाहित पुत्री को भी सम्मिलित किया गया है।

प्रावधान से राज्य सरकार द्वारा कार्मिक की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर आश्रित परिवार को राहत दी जा सकेगी। वर्तमान अनुकंपा नियुक्ति नियमों में अब तक मृत कार्मिक के आश्रित के रूप में पति, पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, दत्तक पुत्र या दत्तक अविवाहित पुत्री को ही पात्र माना गया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 में संशोधन का अनुमोदन
बैठक में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इस निर्णय से राजकीय सेवा में पहले से नियुक्त कार्मिक की सीधी भर्ती से अन्य पद पर नियुक्ति होने तथा प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में पूर्व पद का वेतन लिए जाने का विकल्प देने की स्थिति में नए पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त अन्य समकक्ष कार्मिक के समान वेतन दिया जा सकेगा।

कैबिनेट ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम – 1999 में संशोधन का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से 10 अप्रैल, 2006 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अनियमित कार्मिकों की स्क्रीनिंग के लिए गठित कमेटी की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूरी की जा सकेगी।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट आथॉरिटी (पीएफआरडीए) एक्ट 2013 के दायरे में लाने के लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दी है। इससे राज्य सरकार के वे सभी कर्मचारी जिनपर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू है, पीएफआरडीए एक्ट-2013 से लाभांवित हो सकेंगे।

राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन रूपांतरण) नियम में संशोधन को स्वीकृति
बैठक में राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन रूपांतरण) नियम 1996 के नियम 14 में संशोधन को स्वीकृति दी गई। इससे पेंशन विभाग के स्तर पर पेंशन प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 में संशोधन तथा इस संशोधन में निर्धारित प्रक्रिया को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू करने की मंजूरी दी है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के अन्य नियमों में भी संशोधन को मंजूरी दी है। इससे न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन होने पर भी सेवानिवृत्त कार्मिक को 50 प्रतिशत अन्त:कालीन ग्रेच्युटी का भुगतान मिल सकेगा तथा पेंशन विभाग में सेवा पुस्तिका भिजवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

कार्मिकों के लिए यह फैसले
मंत्रिमंडल ने राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 में संशोधन और जिला न्यायालय में संविदा पर पदस्थापित कोर्ट मैनेजर्स के नियमितीकरण तथा नवीन संवर्ग के सृजन के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। बैठक में राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 लागू करने को भी मंजूरी दी गई। इससे राज्य सरकार के सभी कार्मिकों को जीपीएफ में ऑनलाइन राशि जमा एवं आहरण करने की सुविधा होने के साथ ही प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और पेपरलेस व्यवस्था कायम होगी ।

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