राज्य सरकार की ओर से 3 मई की सुबह से महामारी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट के लिए जारी की गई गाइडलाइन के तहत विवाह समारोहों में गाइडलाइन की पालना के लिए नगर निगम ग्रेटर ने तैयारियां करनी शुरू कर दी है। ग्रेटर की ओर से सभी जोनों में विवाह स्थलों के क्लस्टर बनाकर उनकी निगरानी कराई जाएगी और गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई है।
ग्रेटर के अतिरिक्त आयुक्त ब्रजेश कुमार चांदोलिया की ओर से इस संबंध में सभी जोन उपायुक्तों, उपायुक्त राजस्व, उपायुक्त सतर्कता और जोनों के राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखकर उनकी जिम्मेदारियों से अवगत करा दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि जोन अधिकारी सभी विवाह स्थल संचालकों को नोटिस जारी कर रेड अलर्ट के लिए गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पालना के लिए पाबंद करने की सूचना दो दिनों में पहुंचाएं।
अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह जोन में स्थित समस्त मैरिज गार्डनों की निगरानी के लिए समस्त मैरिज गार्डनों की संख्या के अनुसार 10-12 मैरिज गार्डनों का क्लस्टर बनाएं और एक अधिकारी की जिम्मेदारी इस क्लस्टर की निगरानी के लिए तय करें। जिम्मेदार अधिकारियों की सूचना मुख्यालय भी भिजवाई जाए और गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माने और सीज की कार्रवाई की जाए।
उपायुक्त राजस्व अपने स्तर पर सभी मैरिज गार्डनों की निगरानी सुनिश्चित कराएं। समस्त जोनों के राजस्व अधिकारियों को गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। प्रभावी निरीक्षण कार्रवाई के लिए उपायुक्त राजस्व जोन और राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई दल बनाकर निरीक्षण में सहयोग करें।