अदालतदिल्ली

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिली लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा..!

दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी। वे इस मामले में 90 दिनों से जेल में बंद थे। आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता इस फैसले का सुबह से ही इंतजार कर रहे थे और जश्न की तैयारी में लगे हुए थे। आज, शुक्रवार 12 जुलाई की सुबह करीब 10.50 दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में जमानत मिलने की खबर आई लेकिन कुछ ही समय में जश्न का मूड सन्नाटे में पसर गया। कारण यह था कि जमानत की खबर के साथ ही यह खबर भी आ गयी कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में जमानत जरूर मिल गई है लेकिन वे अभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनकी CBI कस्टडी 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। फिलहाल वो जेल में ही रहने वाले हैं।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हमने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया है। ऐसे में सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कुछ दिन पहले चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में ईडी ने 38 लोगों को आरोपी बनाया था। साथ ही ईडी की चार्जशीट में CM अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया है। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) आरोपी नंबर 38 है। ईडी की इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल किंगपिन बताया गया था और साथ ही कहा गया है कि गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल की उन्हे जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे।ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के वॉट्स एप चैट का डिटेल दिया गया था। अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुचाए थे। चैट से ये साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे।
उधर, अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी शराब घोटाले में केस दर्ज किया है। यही वजह रही कि वे अभी जेल से बाहर नहीं आ सके। कोर्ट ने उनकी सीबीआई हिरासत 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होने वाली है इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने के लिए 18-19 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन, इतना तय है कि ईडी के केस में अंतरिम जमानत मिलना सीबीआई मामले से ज्यादा मुश्किल रहा है। ऐसे में मानकर चला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से जरूर बाहर आ जाएंगे।
बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान 51 दिनों तक जेल में रहने के बाद अंतरिम बेल पर जेल से बाहर आए थे। लेकिन, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको 2 जून को वापस जेल आना होगा। केजरीवाल चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद 2 जून को तिहाड़ दोबारा से पहुंच गए लेकिन, इस बार जज संजीव खन्ना की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दिया और साथ ही यह मामला तीन जजों के बेंच के पास भेज दिया।

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