अदालतदिल्ली

आयकर विभाग बोला कांग्रेस को दिए गये टैक्स नोटिस पर फिलहाल लोकसभा चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं

लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं। इन परिस्थितयों के मद्देनजर आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस को जो नोटिस दिया गया है फिलहाल उसकी ओर से कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में आयकर विभाग की की ओर से प्रस्तुत हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में आखिरी फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के विरुद्ध आयकर नोटिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए और उन्होंने जो बयान दिया सर्वोच्च न्यायालय ने उस बयान को रेकॉर्ड पर लिया जिसमें सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि मामले में अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस से संबंधित मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और अभी देश में आम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हम पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है और तमाम शक्ति और दावे ओपन हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेश कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कदम की सराहना की है। कांग्रेस को मार्च या उससे पहले के सालों के लिए कुल 3500 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस मिला है।
बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। बेंच ने 2018 में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाई कोर्ट के 2016 के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पेंडिंग अपील में मार्च में इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी नोटिस का हवाला दिया और अंतरिम आवेदन दाखिल कर इस नोटिस पर रोक की मांग की थी। तुषार मेहता ने इस दौरान कहा कि हाल के इनकम टैक्स नोटिस के संदर्भ में अपील नहीं है लेकिन हम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि मौजूदा आमचुनाव के मद्देनजर विभाग दंडात्मक कार्रवाई को टालती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामले में हम वसूली और दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी आम चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में सुनवाई जुलाई तक टाली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के बयान को रेकॉर्ड पर लिया और सुनवाई जुलाई के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय कर दी है। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा पेश हुए थे।

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