अदालत

राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट का समन, 2022 में सेना पर दिए बयान को लेकर मामला

लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सेना पर दिए गए उनके 2022 के बयान को लेकर लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 24 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
इस मामले में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन (BRO) के पूर्व निदेशक हैं, ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने दिसंबर 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।
क्या कहा था राहुल गांधी ने?
9 दिसंबर 2022 को पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, “मैंने अपने दोस्त से शर्त लगाई थी कि मीडिया मुझसे चीन के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। मीडिया मुझसे उस देश के बारे में सवाल नहीं करेगा, जिसने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिसने हमारे सैनिकों की हमारे ही देश में हत्या की, और जो अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा है। मैं सही साबित हुआ। पूरा देश देख रहा है। इसे हल्के में मत लीजिए।”
राहुल गांधी के इस बयान पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया और सेना की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई।
भारतीय सेना की प्रतिक्रिया
12 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए राहुल गांधी के दावों को खारिज कर दिया। सेना ने कहा, “चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अवैध रूप से घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें करारा जवाब दिया और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।”
शिकायतकर्ता की दलील
उदय शंकर श्रीवास्तव ने कोर्ट में तर्क दिया कि राहुल गांधी का बयान भारतीय सेना का अपमान है और यह जवानों की वीरता और बलिदान को कमतर दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सेना सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है, और इस तरह के बयान उनके मनोबल को कमजोर करने वाले होते हैं।
इसी आधार पर मानहानि का मामला दायर किया गया, जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया है।
कोर्ट का आदेश और अगली सुनवाई
लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 24 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। यदि वे पेश नहीं होते हैं, तो कोर्ट आगे सख्त कार्रवाई कर सकता है।

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