भोपालराजनीति

मध्य प्रदेश के चर्चित जस्टिस रोहित आर्य ने भाजपा का दामन थामा, कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को जमानत ना देने के फैसले के लिए भी हुए थे चर्चित

पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज रोहित आर्या के मामले की सुनवाई करते हुए वीडियो बहुत वायरल हुए। इन वीडियोज में जज साहब जिस तरह से सुनवाई करते थे और लोगों को उनका पक्ष रखने का मौका देते थे, उसे बहुत लोग पसंद करते आ रहे थे। अब खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इन पूर्व जस्टिस रोहित आर्या (Rohit Arya) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आय़ोजित कार्यक्रम की एक भी तस्वीर सामने आई है जिसमें पूर्व जस्टिस आर्या भी मंच पर नजर आ रहे हैं।
जस्टिस आर्या के बारे में जानकारी सामने आई है कि वे तीन महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं और भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा (Raghvendra Sharma) ने भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम दौरान उन्हें सदस्यता दिलाई है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस आर्य़ ने 1984 में बतौर अधिवक्ता करियर की शुरुआत की थी। उन्हें 2003 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सीनियर वकील नियुक्त किया गया था। उन्होंने केंद्र सरकार, एसबीआई, टेलीकॉम विभाग, बीएसएनएल, और इनकम टैक्स विभाग के लिए भी केस लड़े थे।
बता दें कि न्यायमूर्ति आर्य का जन्म 1962 में हुआ था। उन्हें साल 2013 में हाई कोर्ट का जज बनाया गया था और 2015 में उन्होंने स्थायी जज के रूप में शपथ ली थी। जस्टिस आर्य़ 27 अप्रैल 2024 को रिटायर हुए थे। वर्ष 2021 में जस्टिस आर्य ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपी कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और नलिन यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि धार्मिक, भाषाई, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक और राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा था, “राज्य को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे समाज में यह पारिस्थितिकी तंत्र और सह-अस्तित्व नकारात्मक शक्तियों द्वारा प्रदूषित न हो।बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए फारुकी को जमानत दे दी थी।

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