जयपुर

जयपुर में विवाह स्थल संचालकों को करानी होगी कोरोना गाइडलाइन की पालना, नहीं तो विवाह स्थल होगा सीज

जयपुर। शादियों के सीजन को देखते हुए सरकार की ओर से नगर निगम जयपुर ग्रेटर और हैरिटेज को सख्त हिदायत दी है कि वह विवाह स्थल संचालकों से कोरोना गाइडलाइन की सम्पूर्ण पालना कराएं। आयोजनकर्ता से गाइडलाइन की पालना कराना संचालकों का दायित्व है और पालना नहीं होने पर विवाह स्थल को सीज करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

गाइडलाइन के अनुसार विवाह स्थलों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना की जाए। आयोजनकर्ता को आयोजन स्थल पर थर्मल स्केनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। बार-बार संपर्क में आने वाले स्थानों यथा रेलिंग, दरवाजे, हैंडल, कॉमन सरफेस, फर्श आदि को निरंतर सेनेटाइज किया जाना आवश्यक होगा।

गार्डन संचालक की जिम्मेदारी होगी कि स्थल पर 100 लोगों के आने के बाद गार्डन का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा, अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विवाह स्थलों पर होने वाले विवाह व अन्य समारोह के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर विवाह स्थल संचालक उत्तरदायी होंगे और गाइडलाइन अवहेलना पर स्थल का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

जारी आदेशों के अनुसार समारोह में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। समारोह के संपन्न होने के बाद निगम की ओर से गार्डन को भी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ सभी दुकानों, मॉल्स, सुपर मार्केट में भी नो मास्क नो एंट्री की कड़ाई से पालना कराई जाए।

कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए 3 दिसंबर को संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के बाद 4 दिसंबर को स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आयोजित बैठक में नगर निगम आयुक्तों और अधिकारियों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना की हिदायत दी गई।

सरकार की ओर से जारी इन आदेशों पर जयपुर विवाह स्थल समिति के अध्यक्ष भवानीशंकर माली का कहना है कि विवाह स्थल संचालक गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना कराएंगे। यदि कोई आयोजनकर्ता गाइडलाइन की पालना नहीं करता है तो संचालक खुद निगम के कंट्रांल रूम में इसकी शिकायत करेंगे।

दो दुकानें सीज, 80 हजार से ज्यादा का जुर्माना वसूल


नगर निगम की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना में शहर में जमकर कार्रवाई की। इस दौरान मालवीय नगर जोन की ओर से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर गौरव टावर में जी-17 और के-48 नम्बर की दुकानों को सीज किया गया। वहीं पूरे शहर में मास्क नहीं लगाने और सोश्यल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 134 चालान कर 81 हजार चार सौ रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई।

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